#अनोप_मंडल के मुकनाराम को पुलिस ने जांच में दोषी माना

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अनुपमंडल के अनुयायी मुकनाराम के खिलाफ जो मुकदमा बालोतरा से श्री रूप चंद सा सालेचा ने करवाया था उसमें पुलिस ने जांच पूरी कर ली है उस जांच में मुकनाराम को IPC की धारा 153A व 295A में दोषी माना है

जैन समाज के धर्म और साधु संतों के खिलाफ बोलने के लिए, जिसके लिए बाड़मेर पुलिस अधीक्षक ने CRPC की धारा 196 के तहत राज्य सरकार के गृह विभाग को चालान की स्वीकृति के लिए फाईल भेज दी है।।

आप सभी साधु ,सन्त, आचार्य व देश के तमाम जैन संघठन राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी जिनके पास गृह विभाग भी है उनको पत्र लिख कर निवेदन करें कि यह स्वीकृति प्रदान करे,,,,,,

दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है आप देश मे कही भी रहते है आप पूरा जैन समाज मिलकर आपके विधायक या जो भी जनप्रतिनिधि वहाँ है चाहे वो किसी भी पार्टी का हो उसके साथ मिलकर रैली निकाले और जिला कलेक्टर के माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे कर अनुपमंडल के मुकनाराम के खिलाफ चालान स्वीकृति की मांग करें ताकि कोर्ट में उस पर मुकदमा चलाया जा सके,,,,,,

अगर कोई विधायक या जन प्रतिनिधि आपके साथ नही आता है तो समझ जाईये की वो जैन समाज के साथ नही है ,फिर आप सबको सोचना है कि अगली बार उसको जिताना है या हराना है खुला चेलेंज करे हम लोग नेता के पीछे नही हमारे पीछे वो नेता बने है अपनी ताकत को पहचानों।

– कल्पेश सिंघवी, अध्यक्ष:जिन शासन रक्षार्थ समिति, जोधपुर, 7014170035,/9414880518,