कर्नाटक विधानसभा ने गो-हत्या विरोधी बिल पास
दुधारू पशुओं की रक्षा के लिये कर्नाटक विधानसभा ने बुधवार को गो-हत्या विरोधी बिल कर्नाटक गोहत्या निषेध कानून और मवेशी संरक्षण-विधेयक -2020 पास कर दिया।
इस विधेयक में राज्य में गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और तस्करी, अवैध परिवहन, गायों पर अत्याचार और गौहत्या करने वालों पर कड़ी सजा का प्रावधान रखा गया है।
यह कानून उत्तर प्रदेश के क़ानून की ही तर्ज़ पर बनाया गया है। इस बिल में गौहत्या, गाय के बछड़े, बैल या भैंस
(13 वर्ष से कम आयु) के वध पर कर्नाटक राज्य में रोक लगा दी गई है। इस कानून में गौहत्या करने पर एक पशु के लिए Rs.50 हजार से लेकर Rs 10 लाख तक जुर्माना और 3-7 साल की सज़ा का प्रावधान है।अन्य दूसरे अपराधों के लिये भी 3-5 साल की सज़ा और Rs. 50 हजार से Rs. 5 लाख के जुर्माने का प्रावधान है।
— नीलमकांत.जीवमित्र