05-04-2023 को सुप्रीम कोर्ट श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ क्षेत्र पर का लेप संबंधित आदेश : दिगम्बर एवं श्वेताम्बर समाज के बीच चल रहे विवाद पर

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6 अप्रैल 2023/ चैत्र शुक्ल पूर्णिमा /चैनल महालक्ष्मी और सांध्य महालक्ष्मी/

आज 05-04-2023 को सुप्रीम कोर्ट ने दिगम्बर पक्ष द्वारा लेप के विषय पर लगाई गई Interlocutory Application पर निम्नलिखित निर्णय दिया है

दोनों पक्षों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सुना।
22/02/2023 के हमारे आदेश के पैरा 10 (iii) में, श्वेतांबरी संप्रदाय को मूर्ति पर आवश्यक प्लास्टर (LEP) करने की अनुमति दी गई है ताकि मूर्ति के किसी भी टूट-फूट को रोका जा सके। आवेदकों की आशंका कि मूर्ति की प्रकृति या स्थिति को बदलने की अनुमति श्वेताम्बर समाज को दी गई है, यह गलत धारणा है और गलत दिशा में है। हमें सूचित किया गया है कि श्वेतांबरी संप्रदाय मूर्ति पर प्लास्टर (LEP) लगाने का पहला दौर पूरा कर चुका है। वे शेष भाग को भी पूरा करना जारी रख सकते हैं। जिला प्रशासन की देखरेख में मूर्ति के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत की भी अनुमति है।

22-002-2023 का आदेश और आज दिनांक 05-04-2023का आदेश ये दोनों ही अंतरिम आदेश हैं तथा इस केस में अंतिम आदेश (FINAL ORDER) अभी नहीं हुआ है और कोर्ट अंतिम आदेश देते समय अंतरिम आदेशों का संज्ञान नहीं लेती ऐसे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के मामलों के निर्णयों में जजमेंट आए हैं। अतः अंतिम आदेश आने तक प्रतीक्षा करें और संयम एवं शांति बनाए रखें